Image Slider
Image 2 Image 2 Image 2 Image 2 Image 2
चंदौली

Chandauli News: छह फरवरी से एक अप्रैल तक जनपद में धारा-163 लागू- जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे

चंदौली: जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया कि वर्तमान समय में एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं सहित 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शबे ए बारात का मुख्य पर्व, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को रमजान का अन्तिम शुक्रवार व 31 मार्च को ईद-उल-फितर का मुख्य पर्व मनाया जायेगा।

इस अवसर पर कतिपय अवाछनीय व असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शान्ति भंग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सूचनाओं के आधार पर जनपद में जनसामान्य के हित व कानून व्यवस्था को बनाए रखने एवं आगामी परीक्षाओं तथा पर्वाे को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए छह फरवरी से एक अप्रैल तक जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत् निषेधाज्ञा लागू की जाती है। जन शान्ति, जनसुरक्षा के हित व भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम ने इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले व धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र लेकर नही चल सकता है। किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी जुलूस व सभा का आयोजन व लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (डीजे) का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट व अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page