Chandauli: फैमिली आईडी नागरिकों के समृद्धि की सुनिश्चितता एवं योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने एवं वंचित पात्रों को लाभ देने में उपयोगी- सीडीओ
रिपोर्ट: गणेश गुप्ता
चंदौली: मुख्य विकास अधिकारी एस. एन. श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर एवं पारदर्शी संचालन, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण, लाभार्थियों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ, परिवार को लाभ वितरण की इकाई के रूप में लेकर नागरिकों के समृद्धि की सुनिश्चितता एवं योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने एवं वंचित पात्रों के परिवार को लाभ देने में उपयोगी है।
परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार से समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते है।
योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में बिना किसी विलम्ब के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने की राज्य सरकार की संकल्पना को कियान्वित किया जा सकेगा। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जा सकेगा।