Chandauli: आगामी परीक्षाओं एवं पर्व को जिला में सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लागू किया धारा-163

चंदौली: आगामी त्योहार व परीक्षाओं को लेकर जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए शासन के निर्देश पर जनपद में धारा 163 लागू कर दिया है।जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने पत्र के माध्यम से बताया कि विगत 24 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता के अन्तर्गत् निषेधाज्ञा लागू किया गया है। कहां कि जनशान्ति, जनसुरक्षा के हित एवं भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चन्दौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, अस्त्र शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिसकर्मी तथा डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति इस आदेश से मुक्त होंगे। बताया कि सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे।
यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा, न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। जनपद सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना धरना, प्रदर्शन व सभा नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।