Chandauli News: सात वर्ष पुराने मामले में जनपद एव सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात वर्ष की सुनाई सजा
चंदौली: पुुलिस अधीक्षक डा अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ‘आपरेशन कन्विक्शन’ के तहत धानापुर थाने के सात वर्ष पुराने मामले में जनपद एव सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने अभियुक्त को सात वर्ष की सजा व 18, हजार रूपए के अर्थदंड से दंण्डित किया। विगत 18 अगस्त वर्ष 2016 को वादी गुड्डू निषाद ग्राम नरौली के द्वारा थाना धानापुर में लिखित तहरीर दी गई की प्रार्थी के ही गांव के बिट्टू निषाद पुत्र स्व. जमुना निषाद ने रात्रि लगभग 7 बजे प्रार्थी से गाली-गलौज करने लगा। प्रार्थी के गाली देने से मना करने पर लात घूंसा व डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल गुड्डू निषाद को इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर में भर्ती किया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पं कमलापति संयुक्त जिला चिकित्सालय भेज दिया।
इस दौरान विगत 19 अगस्त 2016 को मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना राजेश कुमार निषाद द्वारा थाने पर दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियोजन द्वारा मामले में कुल नौ गवाहों को परीक्षित कराया गया। गवाहों के साक्ष्य और लिखित साक्ष्यों के आधार पर, गुणवत्ता पूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुति से अभियुक्त बिट्टू निषाद को सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजादरी शशि शंकर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पांडेय तथा पिंटू गुप्ता ने पक्ष रखा।