चंदौली: विगत दिनों पीडीडीयू नगर मे उपचुनाव में जीत का जश्न मनाने के मामले में कोतवाली में दर्ज मामले में सपा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के वाहन को न्यायलय ने अवमुक्त करने का आदेश दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए दस लाख रुपये व्यक्तिगत बंध पत्र व समान राशि की प्रतिभू के साथ ही वाहन स्वामी द्वारा इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है कि वाहन स्वामी उक्त वाहन को किसी अन्य को विक्रय नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को ट्रांसफर करेगा। इतना ही नहीं उसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर के साथ रंग-रूप में कोई बदलाव नही किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है कि मुकदमा में निरूद्ध वाहन संख्या टीएस 15 EU 9092 स्कार्पियो को उसके वैध कागजात के आधार पर उसके पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित करते हुए यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें। विदित हो कि सपा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्ले ने विगत दिनों घोसी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद मुगलसराय नगर अंतर्गत वीआईपी गेट के पास वाहनों को खड़ा करके सड़क पर जश्न मनाने के मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक के वाहन को कुछ दिनों पर सीज करने की कार्यवाही की। प्रकरण में पूर्व विधायक व उनके साथ नामजद पांच अन्य को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। ऐसे में पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू की ओर से अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए वाहन को वाहन स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किए जाने का आग्रह किया गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने के साथ ही कोर्ट ने वाहन को अवमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।